टिक टॉक पर बैन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल को टिक टॉक पर अंतरिम रोक के आदेश पर विचार करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर उस दिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया तो अंतरिम रोक हटी हुई मानी जाएगी.
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Monday, April 22, 2019
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24 अप्रैल तक अगर मद्रास हाईकोर्ट नहीं करेगा विचार तो हट जाएगा TikTok से बैन: सुप्रीम कोर्ट
24 अप्रैल तक अगर मद्रास हाईकोर्ट नहीं करेगा विचार तो हट जाएगा TikTok से बैन: सुप्रीम कोर्ट
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