मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा, इस मामले में शादी के 9 साल बीत जाने के बाद भी दंपत्ति के बीच शारीरिक संबंध होने का कोई भी सुबूत नहीं है, जिसके कारण इसे रद्द किया जाता है.
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Monday, April 30, 2018
9 साल तक पति-पत्नी के बीच नहीं बने शारीरिक संबंध, इस आधार पर कोर्ट ने दिया तलाक
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